कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के द्वारा देश में पहली बार चुनावी कानून को मंज़ूर कर लिया गया है
प्रोग्राम के मुताबिक कतर में विधानसभा के पहले चुनाव अक्टूबर में किए जाएंगे।
क़तर की न्यूज़ एजेंसी “किना” की रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून में मजलिस ए शोरा के मेंबर के चुनाव का अधिकार हर उस व्यक्ति को दिया जाएगा
जो कि कतर का अधिकारिक नागरिक होगा और उसकी उम्र इसवी साल के हिसाब से 18 साल पूरी हो चुकी होगी।
वास्तविक नागरिकता रखने वाले व्यक्ति की शर्त से कतर की नागरिकता हासिल करने वाले और उन लोगों को छूट मिलेगी जिनके दादा कतर के हो और वह कतर में पैदा हुए हो।
चुनाव के नए कानून के मुताबिक मजलीस ए शोरा के मेंबर बनने के लिए उन्हीं लोगों को उम्मीदवार के तौर पर चुना जा सकता है।
जो कि कतर के वास्तविक नागरिक हों और नामांकन कागज पर आखिरी तारीख की उम्र 30 साल से कम ना हो।
कतर को 30 निर्वाचन क्षेत्र में बाँट दिया जाएगा और हर निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सिर्फ एक उम्मीदवार कर सकेगा।
सदस्यों के लिए चुनाव 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी होने से 1 साल पहले किए जाएंगे।