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सऊदी अरब में कम्पनी के मालिक किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से अधिक काम नही करा सकते है

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सऊदी अरब में जन शक्ति मंत्रालय और अमीराती करण के द्वारा बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और संस्थानों में प्रतिदिन ड्यूटी की सीमा 8 घंटे तक की होती है।

 

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कर्मचारियों से लगातार 5 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। हफ्ते में ड्यूटी का कुल घंटा 48 से ज्यादा नहीं हो सकता है। रमजान के दौरान समय में 2 घंटे की छूट निर्धारित की गई है।

अल अमीरात अल यौम की खबरों के मुताबिक जन शक्ति मंत्रालय के द्वारा सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कुछ कारोबारी संस्थान प्रतिदिन का समय बढ़ाने या कम करने का अधिकार रखते हैं।

इसी तरह से कुछ श्रेणियों में शामिल कर्मचारियों की ड्यूटी के समय में कमि या बढ़ोतरी की जा सकती है।

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श्रम कानून के मुताबिक खास श्रेणियां वाले कर्मचारियों से विशेष समय में ड्यूटी लेने का अधिकार नहीं है। जन शक्ति मंत्रालय का कहना है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने पर जो समय बीतेगा उसे कम करने के घंटों में शामिल नहीं किया जा सकता है।

जन शक्ति मंत्रालय का कहना है कि नियोक्ता अपने नियुक्ता से पार्ट टाइम ड्यूटी की मांग कर सकता है इसकी शर्त यह है कि उसका प्रतिदिन समय 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है हर 3 हफ्ते में कुल समय 144 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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