सऊदी अरब के पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के द्वारा बताया गया है कि डिजिटल हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल करना एक बड़ा जुर्म है और इस जुर्म को करने वाले पर 5 साल की कैद की सजा और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
सऊदी अरब की सबक वेबसाइट की खबरों के मुताबिक पब्लिक प्रॉसीक्यूशन का कहना है कि आम जनता की भलाई के संरक्षण के लिए किसी भी तौर पर डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन कारोबार में धोखाधड़ी को एक बड़ा अपराध बताया गया है।
इस पर कैद और जुर्माने दोनों की सजा निर्धारित की गई है डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन कारोबार को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस सजा को निर्धारित किया गया है।
पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के द्वारा ट्विटर के जरिए से अपने अकाउंट पर बताया गया है कि कागज़ के पुष्टिकरण करने वाले पाबंद है कि वह कागज से मिलने वाली जानकारी से संबंधित व्यक्ति का लिखित तौर पर या फिर ऑनलाइन तौर पर मंजूरी किए बगैर कहीं इसका इस्तेमाल ना करें।
जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसे 5 साल तक के लिए कैद की सजा मिलेगी और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना उसे भरना पड़ सकता है।

उनका इस संबंध में आगे कहना था कि उल्लंघन करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण सिस्टम और प्रोग्राम को ज़ब्त कर लिया जाएगा। जब कि इल्जाम के साबित हो जाने पर अदालत का फैसला मीडिया पर जारी किया जाएगा।