Saudi Arab
सऊदी के लोगो के घर में रहने वाले प्रवासी अगर न दे समय पर किराया तो मकान खाली से लेकर ये सजा दी जा सकती है
खास किराएदारी के लिए बनाए गए प्लेटफार्म “इजार” की तरफ से बताया गया है कि किरायादार की तरफ से किराया का भुगतान में अगर देरी हो तो मकान मालिक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह मकान को खाली करने के लिए नोटिस भेज सकता है।
सऊदी अरब के अखबार 24 की खबरों के मुताबिक किराएदार के मामलों को व्यवस्थित करने के लिए “इजार” शीर्षक के साथ प्लेटफार्म को स्थापित किया गया है।
“इजार” प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है हालांकि अभी तक “इजार” प्लेटफार्म में किरायानामा को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं किया गया है।
इजार प्लेटफार्म के ट्विटर पर एक व्यक्ति के द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया कि किराएदार की तरफ से किराया देने में देरी हो रही है उसके देरी किए जाने पर मकान खाली कराने की मांग मैं कर सकता हूं ?
इस सवाल का जवाब देते हुए “इजार” प्लेटफार्म का कहना था कि किराए के भुगतान में 30 दिन या फिर उससे ज्यादा देरी होने पर ऐसा किया जा सकता है। मकान मालिक को इस बात का पूरा अधिकार है
कि वह अपने मकान को खाली कराने के लिए इसका नोटिस किराएदार को भेज सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि किराएदार से किराया मांगा जाए और उससे इस संबंध में बात की जाए।
You may like
-
ईरान: अगर हिजाब उतारा तो सरकार कमजोर हो जाएगी
-
सऊदी अरब में कम्पनी के मालिक किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से अधिक काम नही करा सकते है
-
नताकात एडवांस कार्यक्रम का ऐलान, निकली 3 लाख 40 हज़ार नई नौकरियां
-
सऊदी डिजाइन फेस्टिवल पहुंचा वैश्विक स्तर पर, इसे और आगे बढ़ाने की योजना
-
मिस्र प्राचीन विश्वविद्यालय: कुरान के अपमान पर डच और स्वीडन के उत्पादों का करें बायकॉट
-
अंतरिक्ष में रोजा की पाबंदी किस तरह करेंगे अमीरात के मुस्लिम अंतरिक्ष यात्री