UAE
दुबई में नौकरी छूट जाने पर सभी भारतीय कामगार की वीज़ा के समय तक मिलेगा पैसा/सैलेरी नया नियम कल से लागू
अगर दुबई या विदेश में अगर किसी प्रवासी या कामगार का किसी भी कारण नौकरी चली जाती है तो उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर से नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया में उसके सेविंग के पैसे खत्म हो जाते हैं।
या कभी कभी बचत के पैसे न होने या कम होने की स्थिति में उनकी परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसी हालात में सरकार ने नए आदेश को जारी कर दिया है
कामगारों को अब इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना होगा
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों को अब इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना होगा। क्योकि नए श्रम कानून के मुताबिक अब कामगारों को नौकरी छूट जाने के बाद कुछ समय तक आर्थिक मदद दी जाएगी। जिससे उनके जीवन निर्वाहन की प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आये कहा गया है कि unemployment insurance scheme के तहत कामगार की नौकरी चले जाने के बाद एक निश्चित अवधि तक आर्थिक मदद दी जाती है
जब तक कि वह दूसरी नौकरी नहीं पकड़ लेता है। जैसे ही वो दूसरी नौकरी पकड़ते है या मिल जाता है वैसे ही ये सुविधा बंद हो जाएगी और इसमें भी एक समय के अंदर काम ढूँढना जरुरी है
इन्हें नहीं मिलेगा फायदा
बताते चलें कि इस स्कीम का फायदा सभी सरकारी और निजी कंपनी के कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ ऐसे भी से क्षेत्र हैं जिनके कामगारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग, इन्वेस्टर्स, घरेलू कामगार, नए जॉब वाले लोग और पेंशन वाले लोग।
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