Passport
पासपोर्ट विभाग के द्वारा बताया गया है “विज़िट वीज़ा को जारी करना हमारे अधिकार में नही आता”
पासपोर्ट विभाग के द्वारा बताया गया है कि विजिट वीजा को जारी करना हमारे अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। यह सारा कार्य विदेश मंत्रालय के अधिकार में होता है।
सऊदी अरब की आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट विभाग से एक विदेशी नागरिक ने सरकारी अकाउंट पर सवाल करते हुए पूछा था कि मैं मिश्र का एक नागरिक हूं।
और मेरी खाला सऊदी अरब की है क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूं ? इस काम के लिए मुझे किस प्रकार के वीज़ा की जरूरत पड़ेगी।
मिस्र के नागरिक द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में पासपोर्ट विभाग के द्वारा एक बयान जारी किया गया है
जिसमें मिस्र के नागरिक का सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि वीजा को जारी करना हमारे अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
इससे संबंधित कार्यों को हमारे विभाग द्वारा अंजाम नहीं दिया जाता है बल्कि इस हवाले से विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है
विदेश मंत्रालय की तरफ से ही आपको सही सुझाव दिया जा सकता है और आपको इस संबंध में बताया जा सकता है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं
और कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया आपको दे दी जाएगी उम्मीद करते हैं आपको संतुष्टि भरा जवाब मिलेगा।
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