यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा बताया गया है कि विदेश गए हुए ऐसे लोग जिनका पासपोर्ट गुम हो गया हो या फिर चोरी हो गया है
जिस पर अमीरात का निवास वीजा लगा हुआ है तो उन्हें अमीरात वापसी के लिए दूतावास या वाणिज्य दूतावास से नए परमिट हासिल करने की ज़रूरत नही होगी।
अल अमिरात अल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक अमीरात में ई गवर्नमेंट का कहना है कि अमीरात में रहने वाले विदेशी प्रवासी की यात्रा के दौरान पासपोर्ट गुम हो जाए
तो ऐसे पासपोर्ट के खो जाने की सूचना के लिए अपने देश में संबंधित कार्रवाई और नए पासपोर्ट को जारी कराने के लिए आवेदन देना पड़ता है।
अगर अमीरात में रहने वाला कोई विदेशी प्रवासी किसी और देश गया हुआ है और वहां उसका पासपोर्ट गुम हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे उस देश में अपने दूतावास से संपर्क करके पासपोर्ट के खो जाने की रिपोर्ट अपने पासपोर्ट को जारी करने की कार्यवाही करनी होगी।
अमिरात ई गवर्नमेंट का कहना है कि लंदन में अमेरिका के दूतावास की वेबसाइट पर अमीरात के निवास होल्डर के हवाले से यह निर्देश दिए गए हैं कि अगर विदेशी प्रवासी का अमिरात में मौजूदगी के दौरान उनका पासपोर्ट गुम हो जाए
तो वह अमिररत वापस आने के लिए परमिट हासिल कर लें।
परमिट हासिल करने के लिए संबंधित दस्तावेज और कागज पेश करने होंगे उम्मीदवार के दस्तखत के साथ परमिट फॉर्म पूरे करने होंगे