यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा बगैर लाइसेंस के जोड़ आने पर 22 जनवरी से 1 महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है।
अमीरात के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि सभी प्रकार के लोन विभिन्न प्रकार के हल्के स्पोर्ट्स विमान को उड़ाने का शौक रखने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य कि वह निर्धारित अथॉरिटी से पहले लाइसेंस हासिल कर लें।
अमीरात की न्यूज़ एजेंसी वाम के द्वारा विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि सिविल एविएशन के कानून के तहत अमीरात में हवाई स्पोर्ट की गतिविधियों पर 22 जनवरी 2022 से 1 महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है।
ऐसे लोग जो ड्रोन ग्लाइडिंग और विंड सर्फिंग खेलों के शौकीन हैं और अपना शौक जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए बाकायदा परमिट हासिल करना पड़ेगा।
मंत्रालय का कहना था कि ड्रोन और हल्के जहाज से संबंधित कुछ उल्लंघन दर्ज किए गए हैं ड्रोन को संबंधित इलाकों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है पाबंदी को लेकर बयान में बताया गया कि सरकारी निर्देशों के तहत लगाई गई
पाबंदी पर अमल करना हर एक नागरिक के लिए जिम्मेदारी होगी पाबंदी लगाने का मकसद लोगों की जान की सुरक्षा और सलामती करना है
ऐसे संस्थान जो कारोबारी विज्ञापनों या अन्य मकसद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह संबंधित सरकारी संस्थान से संपर्क करके बाकायदा लाइसेंस हासिल कर लें।