यूनाइटेड अरब अमीरात में वित्त मंत्रालय के द्वारा जून 2023 से कारोबारी लाभ पर 9 प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया गया है।
यूनाइटेड अरब अमीरात की न्यूज़ एजेंसी वाम की रिपोर्ट के मुताबिक अमीरात के द्वारा कंपनियों पर टैक्स पॉलिसी दुनिया में चल रहे बेहतरीन नियमों के तहत तैयार किए गए हैं। टैक्स में छूट नीति भी लागू कर दी गई है। सीमित दायरे में सुधार किए गए हैं।
बयान में यह भी बताया गया है कि कंपनी सभी वाणिज्यिक और कारोबारी गतिविधियों पर लागू होगा इससे प्राकृतिक संसाधनों को निकालने वाली गतिविधियों में छूट होगा और रियासत के स्तर पर कंपनी टैक्स के तहत होंगे।
वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा बयान में बताया गया कि 3 लाख 75 हज़ार दिरहम से ज्यादा टैक्स लागू होगा कम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा।
नौकरी से होने वाले प्राइवेट आमदनी पर कंपनी टैक्स लागू नहीं होगा इसी तरह से अचल संपत्ति के कारोबार या अन्य निवेशकों से होने वाले प्राइवेट आमदनी पर भी टैक्स नहीं लिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय सेक्रेटरी यूनुस हाजी का कहना है कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश व अंतरराष्ट्रीय कारोबार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। कंपनी टैक्स भी अनुकूल स्तर का है।