यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा रिटायर्ड विदेशी प्रवासियों के लिए निवास जारी कराने की 6 शर्ते रखने का ऐलान किया गया है। रिटायर्ड विदेशी प्रवासियों को जारी की जाने वाले की अवधि 5 साल रखी जाएगी।
अमीरात अल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों से सेवानिवृत्त होने वाले विदेशी प्रवासियों को जारी किए जाने वाले निवास के लिए निर्धारित की जाने वाली 6 शर्त हैं। जिनमें की सबसे ज्यादा अहम चार अर्थिक सामर्थ्य की है जिसके तहत रिटायर्ड लोगों को कम से कम 10 लाख दिरहम या फिर उसके बराबर रकम के डिपाजिट का सबूत पेश करना होगा।
वित्तीय वर्ष में आगे बताया गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को इस बात का के लिए अटल रहना होगा कि वह डिपॉजिट की गई रकम को अमीरात ट्रांसफर करें या फिर निवेश में इस्तेमाल करेगा इसके अलावा 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी जमा करानी होगी तब तक आवेदन करने वाले को सालाना आमदनी का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा जो कि 180000 दिरहम या फिर उसके बराबर होगा।
निवास हासिल करने के लिए रिटायर्ड व्यक्ति को प्रोफेशनल अनुभव का सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा जो कि कम से कम 15 साल का होना चाहिए आवेदन के साथ अपनी रंगीन फोटो और पासपोर्ट की फोटो कॉपी भी जमा करानी होगी।
नेशनल अथॉरिटी का कहना था कि निवास हासिल करने वाले रिटायर्ड लोग अपने परिवार के लिए भी निवास जारी कराने के काबिल होंगे जिसके लिए डिजिटल तरीके से आवेदन जमा कराना होगा।