सऊदी अरब में निवास कानून के तहत विदेशी प्रवासियों के लिए अनिवार्य किया गया कि वह कानून की सख्ती के साथ पाबंदी करें और किसी भी ऐसे मामलों में खुद को शामिल ना करें जो कि उनके लिए परेशानी का कारण बन जाए।
कानून पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी होती है जिससे कर्मचारियों के अधिकार हैं ठीक उसी तरह से नियोक्ता के भी कुछ फर्ज निर्धारित किए गए हैं।
कुछ लोग अनुबंध को अहमियत नहीं देते हैं और जबान से कही हुई बात के मुताबिक ही काम करते हैं जो कि बाद में उनके लिए किसी विवाद और परेशानी का कारण बन जाता है।
एक व्यक्ति के द्वारा हरूब के संबंध में सवाल किया गया था कि एग्ज़िट री एन्ट्री वीजा पर गए थे कोरोना की वजह से नहीं आ सके। मालूम यह करने के क्या कंपनी हरूब कर सकती है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कंपनी की तरफ से हरूब लगा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे अधिकार क्या हो सकते हैं ?
सऊदी अरब के श्रम कानून में सबसे गंभीर अपराध हरूब यानी कि नियोक्ता के पास से फरार हो जाना है। हरूब फाइल हो जाने के 15 दिन के अंदर इसे एबशार के जरिए से कैंसिल कराया जा सकता है।
निर्धारित किए गए 2 हफ्ते की अवधि खत्म होने के बाद हरूब को कैंसिल कराना काफी मुश्किल काम होता है। जिस व्यक्ति का हरूब फाइल हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाते हैं
उसे कैंसिल कराने के लिए स्थानीय अदालत से संपर्क करना होता है। जहां पर कर्मचारी की तरफ से इस मामले को साबित करना पड़ता है कि उसके खिलाफ लगाया गया हरूब गलत फाइल हुआ था।