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जाने अगर एग्जिट वीजा सिस्टम रिजेक्ट हो जाये तो कैसे मिलेगा जमा फीस वापस ?

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सऊदी अरब में न्याययालय कानून के अनुसार, जो लोग प्रस्थान के वादे पर निकलते हैं, उन्हें नियत समय पर देश लौटने के लिए बाध्य किया जाता है।

जुजात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा, ‘एग्जिट वीजा के लिए जरूरी फीस चुकाने के बाद वीजा हासिल करने की प्रक्रिया को जुजात सिस्टम ने खारिज कर दिया। अबशर के ऑटोमेटेड सिस्टम के खिलाफ उठाई गई आपत्ति में कहा गया कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जरूरी अवधि से कम है और इसलिए एग्जिट वारंट जारी नहीं किया जा सकता है।

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सवाल के जवाब में जुजात ने कहा कि जुजात से जरूरी सेवा मिलने तक फीस वापस ली जा सकती है. सेवा प्राप्त करने के बाद, जब शुल्क जुजात के खाते में स्थानांतरित किया जाता है और इसके खिलाफ निकासी जारी की जाती है, तो शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है।

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जमा किया गया शुल्क उसी खाते में वापस कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से इसे एकत्र किया गया था। शुल्क वापस लेने के लिए बैंक के ‘सदद’ विकल्प का उपयोग करके शुल्क वापसी आदेश दिया जाना चाहिए। शुल्क पांच से सात कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून के अनुसार, एक विदेशी कर्मचारी के पासपोर्ट में एक्जिट वीजा प्राप्त करने के लिए समाप्ति तिथि में 6 महीने शेष होने चाहिए, जिसके बाद एक्जिट वीजा प्राप्त किया जा सकता है। याद रहे कि जुजात खाते में जमा फीस वापस नहीं लेने पर सिस्टम में ही रहती है।

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एक व्यक्ति ने पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बारे में पूछताछ की। क्या मैं उसी पासपोर्ट के साथ वापस आ सकता हूं?

सवाल के जवाब में जुजात ने कहा कि इस संबंध में संबंधित एयरलाइन कंपनी के नियमों का पालन किया जाना चाहिए. आव्रजन कानून के अनुसार, यह आवश्यक है कि विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट देश में प्रवेश करते समय समाप्त नहीं होने चाहिए। आव्रजन एजेंसी द्वारा केवल वैध पासपोर्ट पर ही प्रवेश दिया जाता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पासपोर्ट एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज है जो यात्रा के समय मान्य होना चाहिए। यदि पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, पासपोर्ट धारक विदेश यात्रा नहीं कर सकता है।

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