सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक का कहना है कि तनख्वाह का अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में परिवर्तित करने के लिए कुछ शर्ते हैं जिन को पूरा करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इसके बुनियादी शर्त उपभोक्ता के जिममे बैंक का कोई भी बकाया ना होना है।
सऊदी अरब की सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि बैंक में तनख्वाह के अकाउंट को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए बुनियादी शर्त को पूरा करना बेहद अहम है।
बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए पहले बैंक से किसी भी प्रकार के बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एन ओ सी को हासिल करना बेहद जरूरी है। एनओसी दो तरह का जारी किया जाता है एक बकाया के हवाले से होना चाहिए जबकि दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए होना चाहिए।
पुरवा के लिए एनओसी 7 दिनों के लिए वैध होता है जबकि क्रेडिट कार्ड के लिए एनओसी 30 दिनों के वर्किंग डेज के लिए मान्य माना जाता है।
खयाल रहे कि सऊदी अरब में कानून के मुताबिक कर्मचारियों की तनख्वाह बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है जिसके लिए कंपनी की तरफ से तनख्वाह का अकाउंट खोलने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।