सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा हवाई कंपनियों से कहा गया है कि वह अपने यात्रियों को देश में कस्टम कानून के बारे में सूचित करते रहें।
इस हवाले से सिविल एविएशन का कहना है कि देश में आने जाने वाले यात्रियों पर अनिवार्य के अपने पास मौजूद 60 हज़ार रियाल से ज्यादा नकद या जेवर होने की स्थिति में कस्टम अधिकारियों को इस बारे में सूचित करें।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन का कहना है कि यात्रियों के लिए जारी किए गए निर्देशों की पाबंदी करते हुए पहले अधिकारियों से संपर्क करके अपने पास मौजूद निर्धारित सीमा से ज्यादा रकम और ज़ेवर के बारे में सूचित करें।
सऊदी अरब के यात्री कानून के तहत यात्रियों के लिए नकद रकम और सोने के जेवर की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। इससे ज्यादा रकम या कीमती धातु लाने और ले जाने की स्थिति में कस्टम अधिकारियों को सूचित करना जरूरी बताया गया है।
खयाल रहे कि सऊदी सरकार की तरफ से इस बारे में पाबंदी लगाई गई है कि किसी भी यात्री के पास समग्र तौर पर 60 हज़ार रियाल से ज्यादा रकम या कीमती जेवर की मौजूदगी की स्थिति में कस्टमर अधिकारी से संपर्क करें इसका फायदा रजिस्ट्रेशन करवाएं।