सऊदी पासपोर्ट विभाग लाइसेंस विभाग का कहना है कि परिविक्षाधीन अवधि के दौरान एबशर आमाल के जरिए से कर्मचारियों का एग्जिट री एंट्री वीजा जारी करने की सुविधा दे दी गई है।
अतीत में यह काम लाइसेंस के कार्यालय से ही अंजाम दिया जाता था। अरबी पत्रिका ओकाज़ की खबरों के मुताबिक इस हवाले से लाइसेंस विभाग का कहना है कि अगर किसी कंपनी या संस्थान की तरफ से परीक्षा विभिन्न अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों का फाइनल एग्जिट लगवा दिया जाता है
तो ऐसी स्थिति में फाइनल एग्जिट को रद्द नहीं किया जा सकता है। पासपोर्ट विभाग का कहना है कि कर्मचारियों के परिविक्षाधीन अवधि के दौरान ऑनलाइन एग्जिट रीएंट्री लगाने की सुविधा कमर्शियल क्षेत्र को हासिल है।
पासपोर्ट विभाग के द्वारा इस बात की ओर संकेत किया गया है के कर्मचारी की परिविक्षाधीन अवधि के दौरान निवास को जारी कराना मुमकिन नहीं है परिविक्षाधीन अवधि के पूरा हो जाने के बाद कर्मचारियों का निवास जारी किया जाएगा।
खयाल रहे कि सऊदी पासपोर्ट विभाग और जन शक्ति मंत्रालय के कानून के मुताबिक कर्मचारियों की परिविक्षाधीन अवधि की पाबंदी को नियोक्ता और नियुक्ता दोनों के लिए ही निर्धारित किया गया है।
अगर कर्मचारी काम की प्रकृति या वेतन फ़ायदे से सहमत नहीं है तो उसे नौकरी को जारी रखने से इंकार करने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से नियोक्ता को भी इस बात का अधिकार होता है कि अगर वह कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है तो उसको अपने देश वापस भेज सकता है।