सऊदी सरकार के विदेशी प्रवासी लॉ फर्म के लाइसेंस के लिए नियमों को जारी कर दिया गया है। कैबिनेट के द्वारा इस हवाले से पहले से मौजूद वकालत के कानून में जरूरी सुधार भी किए गए हैं।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सरकार की तरफ से जारी किए गए नियमों में बताया गया है की विदेशी प्रवासी को इस शर्त के साथ लाइसेंस दिया जाएगा। सऊदी वकीलों और कानूनी यूनिट को कानूनी जागरूकता प्रदान करें और अपना हुनर और अनुभव उन्हें सिखाएं।
कोई भी विदेशी प्रवासी लॉ फर्म देश में वकालत सफल ऑपरेशन में सऊदी लाइसेंस हासिल किए बगैर अपना नहीं सकता है लाइफ में लॉ फर्म के काम का दायरा निर्धारित कर दिया गया है और प्रमुख और उसकी पाबंदी करनी होगी।
कानून वकालत की धारा 45 में देश में वकालत के पेशे के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। जिनमें लॉ फर्म वकालत के हवाले से अच्छी शोहरत को रखते हैं वैश्विक रिपोर्ट और मुकाबला ग्राहक में उसकी हैसियत उम्दा होनी चाहिए। स्थापना को कम से कम 10 साल गुज़र चुके हों या फिर एक ही देश के 5 इलाक़ो में हो।
देश में कम से कम दो प्रतिनिधि नामांकित करे। करने के प्रतिनिधि साल में कम से कम 180 दिन में देखने जा रहे हैं इसका बंदे से वह विदेशी लॉकर में छूट हासिल होगी जो देश में किसी खास योजना के हवाले से कानूनी मशवरे पेश करने के लिए अस्थाई लाइसेंस को हासिल कर रहे हो।
वकालत के कानून की धारा 48 की धारा 2 के तहत लॉ फर्म को लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। कानून वकालत दफा 47 के मुताबिक विदेशी लॉ फर्म को लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने के लिए कानून की धारा 5 में संबंधित समिति के सामने निर्धारित फॉर्म जमा कराना होगा।