बिना उमराह या हज परमिट के मक्का में प्रवेश करने वाले विदेशियों और प्रवासियों पर प्रतिबंध कानून का पाल आज से ही तय
सऊदी के एक मीडिया न्यूज़ के मुताबिक के डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सामी अल-शविरख ने कहा कि “बिना अनुमति के पवित्र शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे विदेशियों को बिना किसी सुनवाई के निष्कासित किया जायेगा
उन्होंने आगे कहा कि केवल उन्हीं विदेशियों को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति है जिनके पास उमराह या हज परमिट के अलावा संबंधित संस्थानों द्वारा जारी परमिट है, चाहे वे मक्का में कार्यरत हों या मक्का में रहते हों।
सऊदी कानून के अनुसार, किसी भी सऊदी नागरिक या विदेशी को हज के दौरान बिना अनुमति के मक्का या पवित्र तीर्थस्थलों में जाने की अनुमति नहीं है।
सार्वजनिक व्यवस्था विभाग इस बात पर जोर देता है कि इस साल हज करने के इच्छुक सऊदी नागरिकों या विदेशियों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार परमिट प्राप्त करना होगा।