फौजदारी अदालत के द्वारा रिश्वत समेत 9 अपराधों का इल्जाम साबित हो जाने पर एक युथोपिया के नागरिक को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
सऊदी अरब के ओकाज अखबार की खबरों के मुताबिक फौजदारी अदालत के द्वारा देश में रहने वाले यूथोपिया के नागरिकों पर लगाए गए इलजाम की सुनवाई के बाद उसके खिलाफ 28 सबूत दर्ज किए जाने पर उसे जुर्माने और वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को ज़ब्त करने और मिली हुई सज़ा को पूरा कर लेने के बाद देश से बेदखल करने का फैसला सुनाया गया है।
युथोपिया के नागरिक पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने सरकारी अधिकारियों से अपने पद का इस्तेमाल करके नकारात्मक काम कराने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। अदालत के द्वारा यह इल्जाम साबित हो जाने पर उसे 3 साल के लिए कैद की सजा और इसके अलावा एक लाख रियाल का जुर्माना भी सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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युथोपिया के नागरिक पर दूसरा इल्जाम यह लगाया गया था कि वह मा,नव त,स्करी में शामिल था। इस जुर्म के साबित हो जाने पर उसे 3 साल के लिए कैद की सजा और 30 हज़ार रियाल जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
यूथोपिया के नागरिक पर तीसरा इल्जाम अनैतिकता का लगाया गया था। वह सरकारी कर्मचारियों को तरह-तरह से लालच देता रहता था। पब्लिक प्रोशिक्यूशन और अदालती संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश करता था।
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उसके ऊपर लगे इल्ज़ाम के साबित हो जाने पर उसे 5 साल के लिए कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत के सूत्रों का कहना है कि उनके द्वारा विभिन्न सूत्र से आरोपी के खिलाफ सूचना मिलने पर उसर नजर रखना शुरू कर दिया गया था।