चेतावनी देते हुए कहा गया है कि चिकित्सीय उपकरण व सामग्री में जालसाजी करना मना है औऱ ऐसा कृत्य जु र्म के अंतर्गत आता है।
सऊदी अरब की आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के द्वारा बयान में बताया गया है कि चिकित्सीय उपकरण व सामग्री या पैकिंग में किसी भी प्रकार की जालसाजी करना बिल्कुल मना है।
उल्लंघन करने पर इसके लिए सजा निर्धारित है पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियां संगीन अपराध के अंतर्गत शामिल की जाती हैं और इन पर गिर फ्तारी भी अनिवार्य है।
जारी किए गए बयान में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के द्वारा यह भी कहा गया है कि चिकित्सिय उपकरण में और वह उपकरण या फिर मशीन शामिल किए गए हैं जो कि रोग के लिए जरूरी या ज़ख्मो का पता लगाने या फिर जख्मों से बचाने
निगरानी करने कंट्रोल करने या इलाज करने में काम आती हो, अंगों को लगाने लैब टेस्ट और मरीजों के चिकित्सीय जांच में इस्तेमाल की जाने वाले हर उपकरण इस पाबंदी का हिस्सा है।