भारत पाकिस्तान श्री लंका समेत कई अन्य देशो से नौकरी रोजगार के लिए लोग सऊदी आते है और वर्तमान में देखा जाए तो लाखों विदेशी प्रवासी कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
कानून के संभावित उल्लंघन से बचने के लिए विदेशी कामगारों को सऊदी अरब में महत्वपूर्ण दस्तावेजों और उनके महत्व के बारे में पता होना जरूरी है। वरना नौकरी या देश से निकला हो सकता है
सबसे पहला दस्तावेज निवास सऊदी अरब में आवासीय परमिट का दूसरा नाम है। सऊदी अरब में काम करने और रहने के लिए इसे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
इसे ‘रखसत-ए-इकमा’ भी कहा जाता था जिसे कुछ साल पहले बदलकर ‘हुवा-ए-मुकीम’ कर दिया गया है।
दूसरा दस्तावेज होता था वर्क परमिट —जब रेजीडेंसी बुक फॉर्म में थी, तब रेजीडेंसी के साथ श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक लेबर कार्ड (वर्क परमिट) होता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
श्रम मंत्रालय अभी भी इस संबंध में परमिट जारी करता है लेकिन कार्ड मुद्रित नहीं होता है लेकिन अब इसे निवास के नवीनीकरण पर सशर्त बना दिया गया है। वर्क परमिट शुल्क पहले एक रियाल था जो बढ़कर 300 रियाल हो गया है। वर्क परमिट कार्ड केवल कामकाजी लोगों को जारी किया जाता है।
होया मुकीम अब पांच साल के बजाय हर साल चल रहा है। नया संस्करण डिजिटल है। हर विदेशी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकेगा। यहाँ ऑनलाइन सिस्टम Abshar का लिंक दिया गया है।
वही सभी वर्कर के लिए रेजीडेंसी नवीनीकरण के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यक है। निजी कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना आवश्यक है। इस संबंध में विदेशी कर्मचारियों की पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बीमा भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है।
चौथा है ड्राइविंग लाइसेंस आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सऊदी अरब में गाड़ी नहीं चला सकते। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
ड्राइविंग लाइसेंस पांच साल के लिए होता था लेकिन अब एक साल, पांच और दस साल के लिए है। वार्षिक शुल्क 40 रियाल है। शुल्क पांच साल के लिए 200 रियाल और 10 साल के लिए 400 रियाल है।