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अबू धाबी में भरतीय प्रवासियों और विदेशियों के लिए नया नागरिक शादी कानून हुआ लागु , सभी मुस्लिम ध्यान से पढ़ ले
संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी न्यायिक विभाग में विदेशी सेवा कार्यालय के प्रमुख मिनी अल रायसी ने कहा है कि 2021 के दौरान नागरिक विवाह पर नए कानून के तहत राज्य में रहने वाले विदेशियों और यात्रा वीजा पर आने वालों को नागरिक विवाह के लिए 4 शर्तों को पूरा करें। इसे करना होगा’।
अमीरात अल-यूम के अनुसार, मिनी अल-रायसी का कहना है कि “पहली शर्त यह है कि दूल्हा और दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और इसकी पुष्टि संबंधित देश द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज द्वारा की जाएगी।”
मणि अल-रायसी का कहना है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को जज के सामने स्पष्ट शब्दों में शादी की मंजूरी की घोषणा करनी चाहिए। यह भी संतुष्ट होगा कि विवाह के संबंध में दोनों पक्षों में से किसी की सहमति के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है।
“तीसरी शर्त यह है कि विवाह घोषणापत्र में वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर हों”।
साथ ही यदि न्यायिक विभाग के प्रमुख की ओर से इस संबंध में कोई और प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे लागू करना भी आवश्यक होगा।
मिनी अल रायसी ने कहा कि अबू धाबी न्यायिक विभाग ने 5 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं: अरबी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी और स्पेनिश में विवाह प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक नागरिक विवाह सेवा शुरू की है। नागरिक विवाह की कार्यवाही के लिए आवेदन अबू धाबी न्यायिक विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है।
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