ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के द्वारा शादी हॉल इवेंट हॉल और गेस्ट हाउस में मेहमानों और कर्मचारियों के लिए से संबंधित ब्राह्मण मामलों के मंत्रालय के द्वारा बयान में कहा गया है कि शादी घरों समारोह और और इवेंट में कोरोनावायरस के खिलाफ एसओपी की पाबन्दी अनिवार्य रूप से करें।
मंत्रालय के द्वारा एलान करते हुए सूचित किया गया है सामाजिक फासला को खत्म कर दिया गया है। पूरी गुंजाइश के साथ शादी समारोह और लॉन इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
आमंत्रण जारी करने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी मेहमान स्वास्थ्य नियमों की पाबंदी करेंगे संबंधित स्थान पर उन्ही लोगों को आने के लिए याद रखना चाहिए जिन लोगों ने वैक्सिन की दोनों ख़ुराक ली होगी और तवककलना एप्लीकेशन के जरिए से गेट पर चेक कराना अनिवार्य होगा उन्हें मेहमानों को प्रवेश कराने की इजाजत होगी जिनका स्टेटस मोहसिन रिकॉर्ड नजर आएगा।
इवेंट कराने वाले को मेहमानों को मास्क की पाबंदी करानी होगी। शामिल होने वाले यह जरूरी होगा कि आने के बाद किसी से भी हाथ ना मिलाया जाए डाइनिंग हॉल में ऐसे बर्तन और कब रखे जाएंगे जो खाने-पीने में केवल एक बार इस्तेमाल किए जाते हैं इसके बाद उन्हें पेश किया जाए।