अतिरिक्त घरेलू कामगार अधिनियम पर सऊदी कैबिनेट का निर्णय रविवार 22 मई से प्रभावी होगा। सउदी के लिए चार और विदेशियों के लिए दो घरेलू कामगारों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून दो चरणों में लागू किया जाएगा।
पहला चरण विदेश से आने वाले नए घरेलू कामगारों पर शुरू होगा, जिसे रविवार 22 मई से लागू किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण अगले साल से लागू किया जाएगा।
सबक न्यूज के अनुसार सऊदी कैबिनेट के मीटिंग में कहा गया है कि जिन सऊदी नागरिकों के पास चार से अधिक घरेलू कामगार हैं उनसे नवीनीकरण और प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए आवास जारी करने के लिए 9600 रियाल का अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।
कैबिनेट का फैसला उन विदेशियों पर भी लागू होगा जिनकी देखरेख में दो से अधिक घरेलू कामगार हैं। उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के निवास और उसके नवीनीकरण के लिए 9600 रियाल का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घरेलू कामगारों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क के कानून का दूसरा चरण अगले साल 21 शव्वाल 1444 हिजरी से लागू होगा।
यह नए आए घरेलू कामगारों या मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें चार से अधिक कर्मचारियों में से प्रत्येक के लिए 9600 रियाल का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जिसके बाद उनके निवास का नवीनीकरण किया जा सकता है।