रियाद: सऊदी अरब के ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के नए नियम के तहत जिनके लिए टैक्सी ड्राइवरों को स्वीकृत ड्रेस पहनने की आवश्यकता होती है, 12 जुलाई से लागू हो जायेगा
आपको बताते चले की यह घोसना मई में ही घोषित हो चुकी थी , निजी किराए के वाहनों सहित सभी प्रकार की टैक्सियों और सवारी करने वाली सेवाओं के पुरुष और महिला चालकों सऊदी और गैर सऊदी प्रवासी पर लागू होता है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जो भी इसका पालन करने में विफल रहेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और प्रवासी का देश से निकाला भी होसकता है
पुरुषों को राष्ट्रीय पोशाक या लंबी बाजू वाली ग्रे शर्ट, काली पतलून और एक काली बेल्ट पहननी चाहिए। आवश्यकतानुसार जैकेट पहनी जा सकती है। मुस्लिम महिलाएं अबाया या ब्लाउज और जैकेट या कोट के साथ पतलून पहन सकती हैं। सभी वाहन चालकों को अपना पहचान पत्र भी साथ रखना होगा।
टीजीए ने कहा कि ड्राइवरों के कपड़ों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पेश करने का निर्णय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा और अद्यतन करने की अपनी चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है, और प्राधिकरण के विकास प्रयासों को बढ़ाने, सामान्य रूप से परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि, समग्र रूप से सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ड्राइवरों की उपस्थिति, और सार्वजनिक-सभ्यता नियमों को दर्शाती है।
प्राधिकरण ने सभी ड्राइवरों को अनुमोदित वर्दी विकल्पों के पूर्ण विवरण के लिए अपनी वेबसाइट पर जाने की सलाह दी, और यात्रियों से टीजीए को सूचित करने या नियमों का पालन नहीं करने वाले ड्राइवरों के बारे में जागरूक होने पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया।