सऊदी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा है कि विमान या उसमें सवार लोगों को चोरी करना दंडनीय अपराध है।
अगर किसी को भी ऐसा करते करते हुए पकड़ा गया तो अब किसी भी प्रकार से उसे छोड़ा नहीं जायेगा
नागरिक उड्डयन अधिनियम की धारा 154/7 विमान या उसमें रहने वालों को चोरी करने की सजा को बताया गया है
ओकाज़ समाचार पत्र के अनुसार, लोक अभियोजन का कहना है कि जो कोई भी विमान या उसके किसी यात्री या चालक दल का सामान चुराएगा|
उसे 5 साल की कैद और 500,000 रियाल तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ यात्री विमान में सुविधा के लिए प्रदान की गई कुछ वस्तुओं को अपनी संपत्ति मानते हैं
वे विमान से उतरते समय ऐसा सामान अपने साथ ले जाते हैं। चला गया