जन शक्ति मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए कोरोना एसओपी जारी कर दिए गए हैं।
सऊदी अरब की आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक को रोनावा यरस से लोगों को बचाने के लिए और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए सैलून में बाल बनाने वालों और ब्यूटी पार्लर को चलाने वाली महिलाओं पर विभिन्न तरह की पाबंदियां लगा दी गई है।
मंत्रालय के द्वारा ट्विटर अकाउंट पर बाल बनाने वालों के लिए विभिन्न तरह की शर्ते रखी गई हैं। बारबर के लिए डिस्पोजेबल उपकरण इस्तेमाल किए जाएं उनके सभी उपकरण उच्च गुणवत्ता के मुताबिक होने चाहिए।
तौलिया या फिर कपड़ा वाला एप्रेन इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उच्च गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल टिशू पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए फिटकरी और आफ़्टर शेव के जरिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय बैक्टीरिया हटाने वाला कोई लोशन इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
बाल काटने के लिए ऐसे उपकरण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो कि रंग बिरंगा ना हो चेहरा और सर कि स्किन के रोग की स्थिति में पारंपरिक उपकरण इस्तेमाल नहीं किए जाए।
सैलून के बारबर के लिए यह अनिवार्य कि वह विभिन्न रोगों से संक्रमित ना हो इसके लिए उन्हें चिकित्सीय सर्टिफिकेट्स हासिल करना होगा बगैर इसके उन्हें काम की इजाजत नहीं।