सऊदी अरब में लाइसेंस विभाग के ट्विटर अकाउंट पर एक व्यक्ति के द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया था कि लाइसेंस में कर्मचारी के निवास फाइल “सीज़” है, इस स्थिति में क्या निवास का नवीनीकरण कराया जा सकता है ?
लाइसेंस विभाग का इस संबंध में कहना था कि निवास का नवीनीकरण कराने के लिए यह अनिवार्य होता है कि निवास होल्डर पर किसी भी प्रकार का उल्लंघन दर्ज नहीं होना चाहिए।
किसी भी तरह का उल्लंघन दर्ज होने की स्थिति में निवास के नवीनीकरण की प्रक्रिया को करा पाना मुमकिन नहीं है। चालान का भुगतान कर लेने के बाद ही सिस्टम को ओपन करने पर ही निवास का नवीनीकरण कराया जा सकता है।
खयाल रहे कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं। जिनमें अदालत की तरफ से निवास को सीज़ करने का निर्देश जारी कर दिया जाता है। जिसको कि अरबी भाषा मे एकाफ़ खिदमत कहा जाता है।
ऐसे लोग जिनकी सेवा को सीज़ कर दिया जाता है लाइसेंस के केंद्रीय कंप्यूटर में उनके निवास नंबर को संबंधित लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। जिसकी वजह से उनके सभी सरकारी मामले को रोक दिया जाता है।
सेवाओं को सील करने के लिए अदालत के निर्देश की जरूरत होती है यह उसी वक्त मुमकिन हो सकता है। जब कोई कानूनी मामला अदालत में सुनवाई के लिए हो या फिर किसी वित्तीय लेनदेन पर मुकदमा दर्ज कराया गया हो।