कोआपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि कर्मचारी और उनके सभी परिवार को चिकित्सीय इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है।
अरबी पत्रिका जिसका नाम औकाज़ है कि रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ काउंसिल के एक कानून के मुताबिक निजी क्षेत्र में कार्यरत सऊदी नागरिक या फिर विदेशों से आने वाले प्रवासी कर्मचारी के मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को हासिल करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है।
कोआपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से इस संबंध में कहा गया है कि नियोक्ता इस मामले का पाबंद होना चाहिए
वह अपने कर्मचारी और उसके परिवार उसकी बीवी बेटे जो कि 25 साल की उम्र के अंदर हो उसकी बेटी जिसकी शादी ना हुई हो के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करें पॉलिसी के प्रीमियम को जमा कराना भी नियोक्ता की ही जिम्मेदारी होती है।
खयाल रहे कि सऊदी अरब में श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को चिकित्सीय सेवा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करना जरूरी होता है।
मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को हासिल किए बगैर ही निवास का नवीनीकरण करा पाना मुमकिन नहीं होता है। कानून के मुताबिक कर्मचारियों के लिए यह जरूरी है
हासिल की गई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के विवरण को जब तक जन शक्ति मंत्रालय के सिस्टम में अपलोड नहीं किया जाता है तब तक निवास का नवीनीकरण नहीं हो पाता है।