दो पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कंपनियों के पुनर्गठन के लिए एक नए कानून को मंजूरी दी गई है।
जिसमे बताया गया है की नया कानून वाणिज्यिक और गैर-लाभकारी कंपनियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा
नया कानून कंपनियों को स्थापना और संचालन के अलावा समापन और विलय में लचीलापन प्रदान करता है।जिस से कम्पनिया और बेहतर रूप से अपने काम को कर के लोगो समेत खुद भी ाचा मुनाफा कमा सके।
नया कानून सीमित कंपनियों को ऋण और सुकुक जारी करने की शक्ति देते हुए कंपनियों के नामकरण पर प्रतिबंध को हटा दिया गया
नया कानून कंपनियों के विलय में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। एक कंपनी को भी दो भागों में बांटा जा सकता है।
नया कानून व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिष्ठान को किसी कंपनी को कंपनी में बदलने या उसकी संपत्ति को कंपनी में विलय करने की शक्ति भी देता है।
इसी तरह, नए कानून का अनुच्छेद 190 भी दिवालिया कंपनी को दिवालिया होने के बाद भी उसी प्रकृति या किसी अन्य प्रकार की कंपनी में विलय करने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 191 कंपनियों के विलय के लिए एक या एक से अधिक कंपनियों को दूसरी कंपनी में विलय करने और विलय के बाद एक नई कंपनी बनाने की अनुमति देता है।
पारिवारिक और पुराणी कंपनियों को भी कई सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें यह सुविधा भी शामिल है कि मालिकों द्वारा नियोक्ताओं को नियोजित किया जा सकता है और साथ ही प्रत्येक शेयरधारक के मुनाफे को निर्धारित करने का विकल्प भी दिया गया है।