अरब में कई बार ऐसा हुआ है की प्रवासी कामगारों से काम लेने के बाद उन्हे उनके ही वेतन देने में कम्पनीय बहुत आना कानि करती है कई बार तो महीनो महीनो की देरी हो जाती है तो कभी कभी कामगार बार बार के चक्कर लगा कर थक जाते है और छोड़ देते है
सऊदी में वर्कर और कामगारों के लिए श्रम मंत्रालय के कानून के मुताबिक अपने समय पर पैसा देना काफी जरूरी है। Ministry of Human Resources and Social Development ने ऐसी कंपनियों के लिए नियम को कड़े करने शुरू कर दिए है जो कामगारों और वर्कर को समय पर पैसा नहीं देते हैं।
सभी कंपनियों को समझनी होगी जिम्मेदारी
आपको बता दे कि मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनियों को कामगारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और उनके समर्पण जरूरी सेवाओं को देना होगा।
कामगार से अपील गई है कि अगर नियोक्ता समय पर पैसे नहीं देते हैं तो शिकायत की जा सकती है। मंत्रालय के unified application के द्वारा इस बाबत कामगार अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आवश्यक कार्यवाई के बाद 7 दिन के भीतर सैलेरी देना अनिवार्य होगा.