सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग के द्वारा बताया गया है कि हज के दिनों के दौरान बगैर इजाजत के हज स्थलों तक पहुंचना कानूनी तौर पर जुर्म माना जाएगा।
इस बात का ऐलान काफी पहले ही किया जा चुका था बावजूद इसके एक सऊदी नागरिक के द्वारा यह सुविधा प्रदान करने पर कैद और जुर्माने की सजा दी गई है।
सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट विभाग के द्वारा इस हवाले से विवरण पेश करते हुए कहा गया है
कि 4 लोगों को परमिट के बगैर हज स्थलों तक आवाजाही करने की सुविधा देने वाले सऊदी नागरिक को 15 दिनों के लिए कैद की सजा और 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
याद रहे कि हज के दिनों के दौरान बिना किसी परमिट के किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए इजाजत नहीं दी जाती है
परमिट के बगैर जाने पर 10,000 जुर्माना और कैद की सजा निर्धारित की गई है इसके अलावा स्थानीय मीडिया में हमेशा
इस हवाले से विज्ञापन भी जारी किए जाते रहते हैं और बताया जाता है कि इस पर अमल करना कितना जरूरी है।