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Saudi Arab

दुकान हो या शॉपिंग माल अगर तम्बाकू या सिगरेट पीते मिला तो देना पड़ेगा अब 200 रियाल

Smoking in public used to be a forbidden for women in Saudi Arabia Credit Lynsey Addario 2

फेडरेशन ऑफ सऊदी चेंबर के द्वारा वाणिज्य केंद्र और दुकानों पर जोर दिया गया है कि 2014 में जारी किए गए शाही फरमान के मुताबिक एंटी तंबाकू सेवन कानून लागू किया गया है

इसके तहत किसी भी वाणिज्यिक संस्थान शॉपिंग सेंटर या दुकान में सिगरेट पीने या फिर इस हवाले से उल्लंघन होने पर 200 रियाल का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

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सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ चेंबर के द्वारा अपने सर्किलर में फिर चेतावनी दी गई है

कि वाणिज्यिक संस्थानों शॉपिंग सेंटर और दुकानों में सिगरेट पीने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सिक्योरिटी अधिकारियों को प्रतिबंधित किया गया है कि वह इस हवाले से उल्लंघन को रोके।

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सऊदी अरब में तंबाकू का सेवन करने के हवाले से संबंधित जगहों पर मस्जिद सार्वजनिक स्थानों और चौराहों को शामिल किया गया है

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इसके अलावा सरकारी संस्थानों उनके ब्रांच शिक्षण संस्थान स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान खेल और संस्कृति संस्थान इसके अलावा सरकारी संस्थान बैंक फैक्ट्री परिवहन से संबंधित संस्थान और बाकी की सभी जगहों को इसमे शामिल किया गया है।

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