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सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने वाले पर 30 लाख रियाल जुर्मा’ना और 5 साल की कै’द

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पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के सूत्रों के द्वारा एक बार फिर से लोगों से यह कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था के हवाले से सोशल मीडिया के जरिए से या किसी भी प्रकार की अफवाह को फैलाना या फिर इस मामले के विज्ञापन सहायक का किरदार अदा करना संगीन जु’र्म में शामिल किया गया है। खासतौर से ऐसी अफवाह जो कि बाहरी देशों से व्यवस्थित रूप से फैलाई जाती हो।

 

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सऊदी अरब की सबक न्यूज़ के द्वारा प्रॉसीक्यूशन जनरल के हवाले से कहा गया कि साइबरक्रा’इम और फौजदारी कानून के तहत अन्य मामले बड़े अप’राध में गिने जाते हैं।

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सूत्रों का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट की निगरानी की जा रही है। जिनके जरिए से अफवाहों को और बेबुनियाद बातों का विरोध करने वाली पार्टियों के सहयोग से फैलाया गया है ऐसे लोग जो देश में अफवाह को बढ़ावा देते हैं और इन सब में शामिल है उन्हें प्रॉसिक्यूशन के संस्थान में बुलाया गया है और उनसे बाकायदा कानूनी तहकीकात की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध से जुड़े अपराध में सजा निर्धारित है। कानून के मुताबिक इस प्रकार का काम करने वाले शामिल लोगों के लिए 5 साल तक के लिए कै’द की स’जा और 30 लाख़ रियाल का जुर्मा’ना लगाने की स’जा निर्धारित की गई है प्रॉसीक्यूशन के सूत्रों का कहना है कि जानकारी सही सरकारी सूत्रों से हासिल की जानी चाहिए अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें फैलाने की कोशिश करनी चाहिए।

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