सऊदी अरब में हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हज के फर्ज को अदा करने के लिए लोगों के पहचान पत्र के लागू होने का अमल अनिवार्य होगा।
सऊदी अरब के सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है आंतरिक देश से हज करने के लिए आने वाले जायरीन अगर ऐसा करते हैं की वह सभी तरह के दस्तावेजों को पेश नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को हज करने के लिए इजाजत नामा जारी नहीं होगा।
सऊदी अरब में हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि सऊदी नागरिकों के लिए पहचान पत्र और विदेशी नागरिकों के लिए निवास उनके निवास का कम से कम हज के महीने तक के लिए प्रभावी होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि ठीक यही शर्त खानदान के प्रमुख ओर इसी के साथ परिवार से जुड़े अन्य सदस्यों पर भी लागू होती है।
ख्याल रहे कि हज औऱ उमरा मन्त्रालय के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि हज के लिए ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए सऊदी अरब के हजारों मिला मंत्रालय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गयी है।