सऊदी अरब के समाज कल्याण मंत्रालय और जन शक्ति मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि श्रम कानून के तहत नियोक्ता स्थितियों में कर्मचारी को अनुबंधन दस्तावेज एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट या फिर मुआवजा की पाबंदी के बगैर इसे रद्द करने का अधिकार रखता है।
अजिल वेबसाइट के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा वेबसाइट पर बयान जारी करते हुए बताया गया है कि नियोक्ता अतिथियों के अलावा किसी पर और स्थिति में एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट या कर्मचारी को बगैर किसी से चतावनी या फिर बगैर किसी मुआवजा के रद्द नहीं कर सकता है।
जनशक्ति मंत्रालय द्वारा अनुबंध को रद्द करने के स्थितियां बयान किए हैं एक बयान में बताया गया है कि पहले स्थिति यह है कि अगर कर्मचारी के द्वारा ड्यूटी के दौरान अपने किसी सीनियर या इंचार्ज या के अन्य किसी पर हाथ उठाया हो या फिर कर्मचारी में से किसी एक पर हमला कर दिया हो।
एक और स्थिति यह है कि अगर कर्मचारियों के द्वारा नौकरी के अनुबंध में शामिल किए गए हैं सभी फर्ज को अंजाम ना दिया जाए और अपने सीनियर के कहे अनुसार काम ना किया जाए जानबूझकर दिए गए निर्देश है का पालन ना किया जाए ऐसी स्थिति में कर्मचारी पर एक्शन लिया जा सकता है।
कर्मचारी के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाए या फिर उनके तरफ से कोई बदसलूकी की जाए। जनशक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि अगर कर्मचारी के द्वारा किसी तरह का आर्थिक नुकसान पहुंचा है किया उनकी किसी लापरवाही की वजह से या ऑफिस में कोई नुकसान हो गया है ऐसी स्थिति में संस्थान को 24 घंटे के अंदर सूचना दी जानी चाहिए।
इसके अलावा अगर यह बात साबित हो जाए कि कर्मचारी द्वारा नौकरी को हासिल करने के लिए कोई जालसाजी की गई थी ऐसी स्थिति में भी कर्मचारी फंस सकता है।
कर्मचारी अगर बगैर बताए 30 दिनों तक गायब रहता है ऐसी स्थिति में भी है इस पर एक्शन लिया जाएगा।