एक उपयोगकर्ता ने सऊदी ट्रैफिक एजेंट से पूछा कि ‘क्या वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को जाने पर पता लगाया जा सकता है? कितनी राशि होगी?’
सवाल के जवाब में यातायात पुलिस के ट्विटर पर कहा गया कि यातायात उल्लंघन के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है. उल्लंघन को जुर्माने से दंडनीय अपराध माना जाता है।
वाहन में निर्दिष्ट संख्या से अधिक लोगों को ले जाने को अपराध माना जाता है जिसे यातायात पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जा सकता है। वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को ले जाने पर 1,000 से 2,000 रियाल का चालान तय है।
क्षमता से अधिक सवारी को लेकर चालान पर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाहन में सीटों की क्षमता से अधिक लोगों को ले जाना खतरनाक हो सकता है
अधिक लोगों को ले जाने की स्थिति में सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आगे की सीट पर एक व्यक्ति के बैठने की जगह होती है, जहां दो व्यक्ति नहीं बैठ सकते।
आगे की सीट पर दो लोगों की मौजूदगी एक जोखिम है क्योंकि सीट बेल्ट एक व्यक्ति के लिए होती है जबकि केवल एक व्यक्ति के लिए जगह होती है।
गौरतलब हो कि वाहन की क्षमता से अधिक लोगों को ले जाने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के पास चालान काटने का अधिकार होता है।
क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने की स्थिति में पुलिस अधिकारी संख्या को देखते हुए चालान काटने के लिए अधिकृत है।
चालान की प्रारंभिक सीमा 1000 रियाल है जबकि अधिकतम चालान 2000 रियाल हो सकता है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया गया चालान वाहन के मालिक को दो से पांच दिनों के भीतर प्राप्त हो जाता है।
चालान पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 दिन की समय सीमा है। इस संबंध में अगर किसी को लगता है कि चालान गलत तरीके से जारी किया गया है तो उसे चालान पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है।