कसीम इलाके में मरीज के साथ छे’ड़खा’नी करने पर अदालत के द्वारा अस्पताल के अधिकारियों को 15 साल कैद की सजा का हुक्म जारी कर दिया गया है अरबी रोजनामा उनके द्वारा अपने सूत्रों के हवाले से बताया गया कि महिला मरीज की जांच के लिए अस्पताल गई द्वारा बताया गया है
कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जहां पर उसका जु’र्म हो जाने पर प्रारंभिक अदालत के आरोपी को 15 साल के लिए जेल की सजा का हुक़्म सुनाया गया है।
इस संबंध में अखबार का कहना है कि इससे पहले भी कसीम इलाक़े में 3 नागरिकों को महिलाओं को छे’ड़ने की कोशिश करने पर गिर’फ्तार किया गया था उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने महिलाओं से बदसलूकी की थी।
जब कि वह ड्राइविंग कर रही थी ख्याल रहे कि छे’ड़खा’नी के कानून की मंज़ूरी सऊदी कैबिनेट के द्वारा साल 2018 में की गई थी
कानून की दफा 8 पर आधारित है। जिसका बुनियादी मकसद महिलाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करना है।
कानून के तहत की सजा 5 साल की कैद और 3 लाख रियाल निर्धारित की गई है स्थिति और मामले को मद्देनजर रखते हुए इसकी सजा में बढ़ोतरी करछेड़खानी ने का भी प्रावधान होता है।