ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बताया गया है कि गाड़ी की बॉडी में बगैर इजाजत के परिवर्तन करना कानून को तोड़ने की श्रेणी में आता है जिस पर सजा निर्धारित की गई है।
अजिल न्यूज़ के मुताबिक पुलिस के ट्विटर पर एक सवाल का जवाब देते हुए बताया गया है
कि ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ी के ऑफिस की सूरत में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को करने पर ट्रैफिक विभाग पुलिस एनओसी हासिल करना अनिवार्य है एनओसी हासिल किए बगैर गाड़ी की शक्ल सूरत किसी भी प्रकार से बदली नहीं जा सकती है।
ट्रैफिक पुलिस का इस बारे में आगे कहना था कि वह लोग जो की एनओसी हासिल किए बगैर गाड़ी की सूरत में परिवर्तन करते हैं
कानून के मुताबिक उन पर दो हजार रियाल का जुर्माना लगा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उल्लंघन को दूसरी बार दोहराने पर जुर्माने को डबल कर दिया जाता है। जबकि तीसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 5000 कर दिया जाता है। इसके अलावा उस वर्कशॉप को भी सील करा दिया जाता है जहां पर कई बार कानून को तोड़ा गया है।
खयाल रहे कि एक व्यक्ति के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्विटर पर सवाल किया गया था कि पुराने मॉडल की गाड़ी में कुछ बदलाव करते हुए उसे नए मॉडल की तरह करना क्या यह उल्लंघन के अंतर्गत आता है।
खयाल रहे कि कानून के मुताबिक वर्कशॉप के मालिकों के लिए यह अनिवार्य है कि गाड़ी के डेंट और पेंटिंग को करने से पहले ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी एनओसी हासिल कर लें वरना उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा।