सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग ने घरेलू कामगारों के खिलाफ हारौब की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए पांच शर्तें निर्धारित की हैं। सऊदी की आपातकालीन वेबसाइट के अनुसार, पासपोर्ट विभाग ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि “घरेलू कर्मचारियों के लापता होने की सूचना ऑनलाइन दी जा सकती है, लेकिन इसकी पांच शर्तें हैं।”
बयान में कहा गया है की विदेशी निवास प्रभावी होना चाहिए। किसी आश्रित के विरुद्ध केवल एक बार ही हूब की सूचना दी जा सकती है।
पासपोर्ट विभाग का कहना है कि 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट को रद्द करने का काम ऑनलाइन किया जा सकता है। एक भगोड़े कर्मचारी के खिलाफ भगोड़ा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती है जिसका अंतिम निकास जारी किया गया है।
बयान के अनुसार यदि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद से पंद्रह दिन से अधिक समय बीत चुका है, तो इसे किसी भी कीमत पर रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उनका नाम भगोड़े कर्मचारियों की सूची में दाल दिया जाएगा। संबंधित एजेंसी के अधिकारी उसकी तलाश करेंगे। और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।