के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के द्वारा एक बंगले के अंदर से दो दवा बनाने वाली कम्पनी पर 26 लाख रियाल का जुर्माना लगा दिया गया है।
दवा बनाने वाली कंपनी के द्वारा विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था और बगैर किसी परमिट के बंगले के अंदर से दवा बनाना दवे का भंडारण करना इसे तैयार करने का सामान इकट्ठा करने का उल्लंघन किया गया था
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक एसएफडीए के द्वारा एक बयान जारी करते हुए यह कहा गया है कि दवा बनाने वाली कंपनी को कानून और नियमों का उल्लंघन करने वालों को पब्लिकेशन के हवाले कर दिया गया है।
अदालत की तरफ से 10 साल के लिए कैद की सजा के लिए निर्धारित की गई है इसके अलावा स्पेशल कोर्ट इन दोनों सज़ाओं को एक साथ भी दे सकता है।
एसएफडीए के द्वारा बताया गया है कि बंगले में दवाओँ को तैयार करने पर 24 लाख़ रियाल का जुर्माना कर दिया गया है। संबंधित संस्थानों के द्वारा बताया गया है कि रजिस्टर योगिक जमा किए गए थे
सेंटिफिक सिद्धांतों के खिलाफ यौगिको को तैयार किया गया था। सभी काम बगैर किसी परमिट के किया जा रहा था इस बंगले से खराब खाद्य सामग्रियां भी जप्त की गई हैं।
अन्य उल्लंघन पर 76 हज़ार रियाल का जुर्माना किया गया एस एफ डी के ए के द्वारा इस बात की ओर संकेत किया गया कि संबंधित संस्थान के द्वारा बनाए गए उत्पादों के कानून का भी उल्लंघन किया गया उनके यहां पर मेकअप करने का सामान पकड़ा गया जो कि कानूनी लिस्ट में शामिल ही नहीं था।