यूनाइटेड अरब अमीरात के पब्लिक प्रॉसीक्यूशन संस्थान के द्वारा खबरदार करते हुए कहा गया है कि डिजिटल सूत्रों को भीख मांगने में इस्तेमाल करने पर इस्तेमाल करने पर 10,000 दिरहम जुर्माना और 3 महीने तक के लिए कैद की सजा निर्धारित कर दी गई है।
अमीरात के अल यौम अखबार की खबरों के मुताबिक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा पिछले दिनों लग्जरी गाड़ी एक मालकिन, एक बेहद मालदार औरत को मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन कानून के हवाले से इस संबंध में आगे कहा गया कि रियासत के कानून धारा 34 की दफा 51 के तहत ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से भीख मांगने में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें कैद की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
कानून के मुताबिक किसी भी डिजिटल सूत्र को प्रयोग करते हुए पैसे की मांग करना कानूनी तौर पर मना है ऐसा करने वाले लोग कानून की धारा 51 के तहत सजा के हकदार होंगे।
वहीं दूसरी तरफ अबू धाबी पुलिस का कहना है कि समाज से भीख मांगने के प्रथा को खत्म करने के लिए जनता भरपूर सहयोग करें भीख मांगने वाले लोगों के बारे में जानकारी टोल फ्री नंबर 999 प्रदान की जा सकती है।
पेशेवर भिखारियों के हवाले से पुलिस का कहना था कि विभाग की टीम के द्वारा एक ऐसी पेशेवर भिखारी को गिरफ्तार किया गया जो कि रोजाना अलग-अलग मस्जिदों के बाहर खड़े होकर भीख मांगती थी
इस औरत के बारे में शहर के एक नागरिक में सूचना दी जिसमें बताया गया कि औरत मालदार है और अपनी लग्जरी गाड़ी से आती जाती है और पैसे मांगती है।