मक्का मुकर्रमा इलाके की राबिग कमिश्नरी में टीचर की बेज्जती किए जाने के इल्जाम के साबित हो जाने पर एक अदालत ने प्रिंसिपल को 10 दिनों के लिए कैद की सजा सुना दी है।
सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक टीचर के द्वारा इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी पहले जनरल कोर्ट और फिर इसके बाद अपील कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी थी। विवरण के मुताबिक बताया गया कि राबिग की अदालत में पब्लिक प्रॉसीक्यूशन के द्वारा केस भेजा गया था जिसमें यह बताया गया था कि स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा अपने स्कूल के टीचर की ना सिर्फ बेज्जती की गई है बल्कि उनके मुंह पर थूका भी गया है प्रिंसिपल ने टीचर को कमरे के अंदर बंद कर दिया था और उनको धमकियां भी दी थी।
प्रारंभ में जनरल कोर्ट के द्वारा प्रिंसिपल से यह कहा गया था कि वह पीड़ित टीचर से माफी मांग ले टीचर ने प्रारंभिक अदालत के फैसले से ना खुश होते हुए उच्च अदालत से तलब किया जहाँ पर प्रिंसिपल का इल्जाम साबित हो जाने पर प्रिंसिपल को 10 दिनों के लिए कैद की सजा सुनाई गई है।
पीड़ित टीचर के द्वारा शिक्षा मंत्री से इस बात की दरख्वास्त की गई है कि प्रिंसिपल के खिलाफ अदालती फैसला लागू कराया जाए। प्रिंसिपल के द्वारा जो कुछ भी किया गया है वह कानूनी तौर पर नौकरी पेशे के खिलाफ है। कानूनी पाबंदी यह है कि प्रिंसिपल समाज के रीति रिवाज और परंपराओं तौर-तरीकों का उल्लंघन ना करें।