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सऊदी अरब में घुसपैठिए की मदद करने वाले पर 5-15 साल की कैद और 10,00,000 रियाल का जुर्माना

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सऊदी अरब में घुसपैठियों को रोजगार देने के लिए अंतर्देशीय देश ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करने आवास की व्यवस्था करना किसी भी तरह के उन्हें सहयोग देने या फिर मदद करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी s.p.a. की रिपोर्ट के मुताबिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जारी किए गए निर्देश में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति देश में घुसपैठिया करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से मदद पहुंचाता है या उसे कोई सुविधा देने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 5 से 15 साल तक के लिए कैद की सजा सुनाई जाती है और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता है।

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Imprisonment of up to 5 years and 5 Million SAR for officials

बयान के मुताबिक कहा गया है कि जो भी व्यक्ति घुसपैठियों के लिए आंतरिक देश ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएगा उसे रहने के लिए जगह देगा या फिर किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करने की कोशिश करेगा उसे सुविधा पहुंचाएगा तो उसे सजा दी जाएगी।

 

शाही निर्देश के मुताबिक घुसपैठिए को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को ज़ब्त कर लिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मकान को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। अगर गाड़ी या फिर मकान का मालिक कोई और होगा तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट या आवास का बंदोबस्त करने वाले वयक्ति पर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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