गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए गए विवरण के मुताबिक वैक्सिनेशन शर्तो के लिए यह अनिवार्य है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति विदेश में ही रह रहा हो।
त्वककलना एप्लिकेशन पर आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्टेटस मोहसिन के तौर पर दिखाई देगा। वैक्सिन की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद या फिर इस संक्रमण से लगने के बाद स्वस्थ होने पर “महफूज़” का स्टेटस दिखाई देगा।
यह भी ज़रूरी है कि देश की रवानगी से ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे पहले वेबसाइट पर डाटा फीड किया जाए।
वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारी को बिल्कुल सही सही फीड किया जाना चाहिए और इस बात की पुष्टि बोर्डिंग पास हासिल करते वक्त किया जाएगा। अगर दर्ज की गई जानकारी गलत साबित होती है
तो ऐसी स्थिति में देश में प्रवेश पाने का परमिट नहीं दिया जाएगा इसके अलावा गलत जानकारी दिए जाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा।
आवेदन करने वाले व्यक्ति की बीवी का रजिस्ट्रेशन “मराफीकीन” डिपेंडेंट के तौर पर किया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर महिला का पति “मराफिक” के तौर पर दर्ज किया गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंट के तौर पर होगा।
आवेदन करने वाले व्यक्ति के साथ में आने वाला उसका 18 साल से कम उम्र का बच्चे का रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंस के तौर पर किया जाना चाहिए त्वककलना एप्लीकेशन को देश में आने से पहले इंस्टॉल कर लेना चाहिए और देश के आने के बाद इसको रजिस्टर किया जाएगा।