सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा उमरा ज़ायरीन की प्रतिदिन की तादाद को बढ़ा दिया गया है बताया जा रहा है कि यह तादाद बढ़ाकर 70 हज़ार तक कर दी गई है।
सऊदी अरब के अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के द्वारा इस हवाले से सभी संबंधित संस्थानों के सहयोग के साथ किया गया है।
इसके अलावा सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि उमरा परमिट 15 दिन तक जारी किए जा सकते हैं जबकि मस्जिद-ए-नबवी में रोजा शरीफ के परमिट को 1 महीने के बाद ही जारी किया जा रहा है।
सऊदी अरब के ओकाज़ अखबार की खबरों के मुताबिक हज और उमरा मंत्रालय द्वारा यह निर्देश देते हुए कहा गया है कि 15 दिन से पहले उमरा करने के लिए या मस्जिद अल हराम मैं नमाज पढ़ने और 1 महीने से पहले रोजा शरीफ नमाज या मस्जिद-ए-नबवी की जियारत के लिए परमिट जारी नहीं किया जा सकता है।
मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि ऐतमरना एप्लीकेशन के जरिए से एक ही समय में एक से ज्यादा परमिट जारी नहीं किए जा सकते हैं एक उमरा करने के लिए एक परमिट से दूसरे परमिट के बीच में कम से कम 15 दिन की अवधि ज़रूरी है।
खयाल रहे के उमरा करने के लिए या नमाज के लिए परमिट स्थानीय नागरिक विदेशी प्रवासी और विजिट विजा होल्डर तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए से अपडेट के बाद करा सकते हैं।