सऊदी अरब में कानून मामलों के विशेषज्ञ नवाल अल शमरी का कहना है कि बगैर किसी परमिट के किसी की भी फोटो बनाना कानूनी तौर पर जु”र्म माना जाएगा जबकि किसी भी दुर्घ’टना भले ही वो ट्रैफिक हा’दसा हो या फिर कोई अपरा’धिक गति’विधि हो उसकी तस्वीर निकालना भी कानून के खिलाफ है।
आज की न्यूज़ के द्वारा कानून विशेषज्ञ नवाल के अल अखबारया टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए इस हवाले से आगे कहा गया है कि बगैर परमिट के किसी ऐसे व्यक्ति की फोटो या फिर वीडियो ब
Photographer muslim man taking photo
नाई जाए जो उसके बारे में बिल्कुल ही अनजान हो उसे गैर’का’नूनी माना जाएगा ऐसी स्थिति में कानून की धारा 19 के तहत एक हजार रियाल का जुर्मा’ना की सजा व्यक्ति को हो सकती है।
कानून के विशेषज्ञ का इस बारे में कहना था कि इस दफा के तहत जुर्मा’ने के अलावा जिस व्यक्ति की मर्जी के बगैर उसकी तस्वीर बनाई जाएगी उसे डिलीट करना होगा उ’ल्लंघन को दोबारा किए जाने पर जुर्माने की रकम को डबल कर दिया जाएगा एक सवाल पर कानून विशेषज्ञ का कहना था कि हादसा चाहे किसी घटना की तस्वीर उस वक्त बनाई जा सकती है जब तस्वीर बनाने वाला डायरेक्ट कुछ हादसे से संबंधित हो।
हा’दसे से संबंधित ना होने की स्थिति में कोई भी गैर शख्स की तस्वीर बनाए इस स्थिति में यह कानूनी तौर पर जुर्म माना जाएगा।