जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन और सुझाव के लिए एक नया चार्ट जारी कर दिया गया है किसी भी उल्लंघन पर सजा के फैसले के खिलाफ 60 दिनों के अंदर ही अपील दर्ज की जा सकेगी।
सऊदी अरब की अलअरबिया नेट की रिपोर्ट के मुताबिक जनशक्ति मंत्री और इंजीनियर अहमद अल राज़ी ने श्रम कानून के उल्लंघन और उन पर सज़ाओं के चार्ट की मंजूरी दे दी है।
सऊदी अरब में सरकारी गजट उम्मूल कुरा के द्वारा नए उल्लंघन और उनके सुझाव का चार्ट प्रकाशित कर दिया गया है निर्धारित की गई तारीख से इन पर अमल करना शुरू कर दिया जाएगा।
सऊदी अरब में जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा श्रम कानून के उल्लंघन को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है पहले श्रेणी जिसे कि “जिम” का नाम दिया गया है इसके तहत एक से 10 तक कर्मचारी रखने वाली कंपनियां आएंगी। दूसरे नंबर पर “बे” का नाम दिया गया है इसमें 11 से 50 तक कर्मचारी रखने वाली कंपनियां व संस्थान होंगे तीसरे श्रेणी का नाम “अलिफ” रखा गया है इसके तहत 51 और उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान आएंगे।
नए कानून के तहत निर्धारित किया गया है के उल्लंघन पर सजा के फैसले को 60 दिनों के अंदर चैलेंज किया जा सकेगा। यह 60 दिन सजा के फैसले की सूचना के दिन से जोड़े जाएंगे।
उल्लंघन का विरोध करने वाले को फैसले की सूचना मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर निर्धारित किए गए जुर्माना का भुगतान करना होगा इस दौरान जुर्माना का भुगतान न करने की स्थिति में मंत्रालय की तरफ से उसे प्रदान की जाने वाली सुविधा जुर्माना अदा करने के समय तक निलंबित कर दिए जाएंगे।