सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कारोबारी कानून के उल्लंघन और जुर्माने का चार्ट जारी कर दिया गया है।
वाणिज्य मंत्री माजिद ने जुर्माने की मंजूरी दे दी है सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के द्वारा कारोबारी कानून के उल्लंघन पर जुर्माना निर्धारित कर दिया गया है।
अधिकतम जुर्माने की रकम एक लाख रियाल बताई गई है। यह भी कहा गया है कि उल्लंघन के दोहराए जाने पर वाणिज्य केंद्र को सील करने की चेतावनी भी दी गई है।
वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए विवरण में बताया गया है कि एनर्जी एफिशिएंसी कार्ड को नही चिपकाने वाले लोगों पर 100 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन के दोहराए जाने पर जुर्माने की रकम को दोगुना और वाणिज्यिक केंद्र को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा।
मंत्रालय के द्वारा उल्लंघन के बारे में यह भी कहा गया है कि इनको दोहराए जाने पर जुर्माने की रकम को एक हजार रियाल कर दिया जाएगा और दुकान को 1 हफ्ते के लिए बंद भी कर दिया जाएगा।
इन उल्लंघन में वाणिज्यिक सामानों पर कीमत दर्ज नहीं करना, सामान को बिक्री करने या बिल को देने से इंकार कर देना बेकरी की तरफ से रोटी प्रदान ना करना ऑनलाइन भुगतान की सुविधा ना देना वगैरह शामिल है।
रोटी के पेड़े के वजन में 5% से ज्यादा कमी करना, हासिल किए गए सामान का भंडारण करना और उन्हें नही बेचना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के स्टीकर नहीं लगाना वगैरह को शामिल किया गया है। इन पर 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।