इस हवाले से लोग सऊदी पासपोर्ट विभाग एंड इमीग्रेशन लाइसेंस विभाग से विभिन्न तरह के सवाल के बारे में पूछताछ कर रही है। एक व्यक्ति द्वारा लाइसेंस विभाग के ट्विटर अकाउंट पर सवाल करते हुए पूछा गया है
कि पासपोर्ट की नकल की जानकारी के लिए एबशार पर तवासील सर्विस के जरिए से कार्रवाई की थी जो कि मंजूर नहीं की गई है। बल्कि लाइसेंस विभाग के संस्थान से संपर्क करने के लिए निर्देश दिए गए हैं अब क्या करना चाहिए ?
इस हवाले से पासपोर्ट विभाग एंड इमीग्रेशन लाइसेंस विभाग के द्वारा बताया गया है कि इसके केंद्रीय सिस्टम में नागरिकों और यहां पर रहने वाले विदेशी प्रवासियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है।
विदेशी प्रवासियों के निवास और पासपोर्ट के विवरण लाइसेंस विभाग के सिस्टम में फीड किया जाता है। निवास एग्जिट रीएंट्री और फाइनल एग्जिट के लिए एक्टिव पासपोर्ट का होना बेहद जरूरी है।
पासपोर्ट के नवीनीकरण के तुरंत बाद यह अनिवार्य है की नवीनीकरण कराए गए पासपोर्ट की जानकारी को लाइसेंस विभाग के सिस्टम में फ़ीड कराया जाए। नए पासपोर्ट की जानकारी लाइसेंस के सिस्टम में फ़ीड करने की प्रक्रिया को “नकल जानकारी” कहा जाता है।