सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि नियमों के मुताबिक कार डीलर इस मामले के प्रतिबंध है के यूजर को उसके बाद बिक्री सर्विस और संबंधित पार्ट्स की स्थाई आधार पर प्रदान करने को सुनिश्चित किया जा सके।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि मंत्रालय के नियमों के तहत कार डीलर इस मामले के प्रतिबन्ध हैं कि वह बिक्री की जाने वाली गाड़ियों की सेवा और संबंधित पार्ट्स को प्रदान करने को सुनिश्चित बना सकें।
वाणिज्य मंत्रालय की टीम इसके बाद बिक्री सर्विस और पार्ट्स के प्रदान करने को सुनिश्चित बनाने के लिए डीलर के शोरूम का दौरा करती है। ताकि यूजर को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़ जाए।
ख्याल रहे कि सऊदी अरब में वाणिज्य मंत्रालय के नियमों के मुताबिक ना सिर्फ गाड़ियां बल्कि बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की वारंटी के दौरान कई बार फ्री सर्विस के नियमों पर सख्ती के साथ अमल कराती है। ताकि यूज़र के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित बनाया जा सके।
इस हवाले से प्रभावित यूजर किसी भी देरी या समस्या की स्थिति में वाणिज्य मंत्रालय की शिकायत के लिए संपर्क कर सकता है जहां पर निर्धारित टीम तत्काल रुप से कार्यवाही कर सकते है। उत्पादों के डीलर से संपर्क करके शिकायत का निपटान करवाती है।